अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
एडीजे अजय परासर की कोर्ट ने मार्केट में शॉपिंग कर वापस लौट रही महिला के साथ स्नेचिंग की वारदात करने वाले दो युवकों को दोषी करार दिया है। दोनों में से एक युवक महाबीर कॉलोनी के वाल्मिकी मोहल्ला निवासी भारत व दूसरा एकता कॉलोनी रेलवे लाइन निवासी विक्रम है। कोर्ट इस मामले में मंगलवार को सजा सुनाएगी।
कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार 31 मार्च 2017 को सिटी थाना में केस दर्ज किया गया था। मामले की शिकायत मोहल्ला ब्राह्मण गांधी चौक निवासी नलिन मित्तल ने दी थी। उसने शिकायत में बताया था कि उसकी पत्नी आशा मित्तल मार्केट में शॉपिंग करने गई थी। शॉपिंग के बाद वे वापस लौट रही थीं। गली छबीलदास के पास अचानक दो युवक एक बाइक पर सवार होकर आए। इनमें से एक ने आशा मित्तल का पर्स झपट लिया। वारदात के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में झपटमारी का केस दर्ज किया था और बाद में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में प्रयोग की गई बाइक और कुछ नकदी बरामद की। आरोपियों ने पर्स अपनी बुआ के घर सोनीपत में छिपा दिया था। पुलिस छीनी गई 7 हजार रुपये की नगदी में से केवल 600 रुपये ही आरोपियों से बरामद कर पाई थी।