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जमीनी विवाद में हमला करने पर दो भाइयों समेत तीन को 5-5 साल की कैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
सीजेएम मनप्रीत सिंह की अदालत ने आदमपुर के पास तेज धारदार हथियारों से हमला कर चार लोगों को घायल करने पर तीन दोषियों को पांच-पांच साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों में आदमपुर निवासी आत्माराम, उसका भाई मनीसिंह और झलनिया निवासी उनका रिश्तेदार जोगेंद्र सिंह शामिल हैं। आदमपुर थाना पुलिस ने इस संबंध में 19 अगस्त 2011 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार वारदात वाले दिन आदमपुर के पास दड़ौली नहर के पास तीन-चार लोगों ने तेज धारदार हथियारों से हमला कर गांव भाणा के मक्खन लाल बिश्नोई, सुरेंद्र, मोनक और सीताराम को घायल किया था। उनको उपचार के लिए आदमपुर के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मक्खन ने पुलिस को बयान दिए थे कि वे आदमपुर निवासी उसके दामाद रामनिवास की कार में मोनकवास गए थे। उसके दामाद का आदमपुर के आत्माराम के साथ जमीनी झगड़ा होने के कारण वे मेन रोड की बजाय कार में उसे नहर की पटरी-पटरी छोड़ने जा रहे थे। वे दड़ौली माइनर से सड़क की तरफ चले तो वहां एक जीप खड़ी मिली। हम पास पहुंचे तो जीप में से आत्माराम और तीन-चार अन्य लोग तेज धारदार हथियार लेकर उतरे और उन्होंने उनको देखकर ललकारा मारकर कहा कि रामनिवास की मदद करने वाले हैं, मजा चखा दो। फिर उन्होंने तेज धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। इससे वे घायल हो गए। उसके दामाद ने कपास की फसल को छिपकर जान बचाई। बाद में हमलावर जीप में फरार हो गए। उसके दामाद ने उनको कार में आदमपुर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। आदमपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।
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