अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
एडीजे जयबीर हुड्डा की अदालत ने आचार व्यापारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने पर सुंदर नगर के मनदीप ढांडा को 10 साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने दूसरे आरोपी सुंदर नगर निवासी आकाश को बरी कर दिया। मनदीप ने लेन-देन को लेकर शहर के मशहूर चित्रकार बालकृष्ण बजाज के बेटे रवि बजाज को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल किया था।
सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 11 जुलाई 2016 को हत्या प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। विजय नगर की विवाहिता मनीषा ने पुलिस को बयान दिए थे कि उसका पति रवि बजाज पहले नशा मुक्ति केंद्र चलाता था। अब छह महीने से घर पर आचार बनाने का काम करता है। रवि दोपहर को खाना खाकर बाइक लेकर चला था। मुझे अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने और उसके ससुर बालकृष्ण ने बाहर निकलकर देखा तो उसका पति गोली लगने से बाइक समेत गिरा हुआ था। दो-तीन युवक बाइक पर फरार हो गए। उसने कहा था कि बाइक पर बैठा सुंदर नगर निवासी मनदीप ढांडा जाते-जाते हवा में पिस्तौल लहरा रहा था। उसने कहा कि उसका पति पहले मनदीप के साथ साझे में नशा मुक्ति केंद्र चलाता था और हम ढांडा से पैसे मांगते थे। हमने उसे घर बुलाकर पैसे देने के बारे में समझाया था, लेकिन वह पैसे देने से मना करता रहा और उसके पति को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सिटी थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।
- पहले साझा नशा मुक्ति केंद्र चलाते थे दोनों, लेन-देन को लेकर चित्रकार बजाज के बेटे को मारी थी गोली