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सात साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी दोषी करार

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। उकलाना के नजदीक के गांव में सात साल की बच्ची के साथ अश्लील छेड़छाड़ करने पर आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की कोर्ट ने केस पर फैसला सुनाते हुए आरोपी गांव धिगताना वासी 25 वर्षीय विनोद उर्फ बिंटू को दोषी करार दिया गया है। दोषी को 25 अक्तूूबर को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। दोषी को आईपीसी की धारा 342, 506 व पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है।
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मामले के अनुसार उकलाना के एक गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसके तीन बच्चे हैं। उसकी सबसे छोटी बेटी सात साल की है। घटना के दिन वह किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसी दिन गांव धिगताना का विनोद उर्फ बिंटू उनके घर के पास बने घर को तोड़ रहा था। इसी दौरान वहां पर उसकी बच्ची व मोहल्ले के अन्य बच्चे खेल रहे थे। तब आरोपी विनोद ने 10 रुपये देकर उसकी बच्ची को अपने साथ बंद पड़े घर में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत की। बच्ची के शोर मचाने पर उसकी मां वहां पर पहुंची तो आरोपी उनको जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने बच्ची का बयान दर्ज करवाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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