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हत्या प्रयास में दो दोषी करार

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हिसार।
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एडीजे अजय पराशर की अदालत ने चर्चित स्वीटी गिरधर मर्डर के आरोपी इंदिरा कॉलोनी निवासी सुमित उर्फ काली और जींद के गांव रामराय के मनीष उर्फ बनिया को एक अन्य हत्या प्रयास के मुकदमे में दोषी करार दिया है। अदालत ने तीसरे आरोपी इंदिरा कॉलोनी के विपुल उर्फ विशु को बरी कर दिया है। काली चर्चित स्वीटी मर्डर केस का मुख्य आरोपी है।
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सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 1 जुलाई 2014 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार घटना वाले दिन बारह क्वार्टर रोड पर भारती सदन के पास दो बाइक आगे अड़ाकर कार रुकवा ली गई थी और फिर शांति नगर के विजय उर्फ चोटी को कनपटी पर गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। उसे एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। भिवानी के गांव मिठी के दर्शन ने बयान दिए थे कि वह बीए फर्स्ट का छात्र है और किताबें खरीदने हिसार आया था। वह और उसका दोस्त विजय उर्फ चोटी बारह क्वार्टर रोड से कार में शांति नगर जा रहे थे। रास्ते में भारती सदन के पास तीन-चार युवकों ने दो बाइक आगे अड़ाकर कार रुकवा ली। उनमें एक सुमित उर्फ काली था। फिर काली ने पिस्तौल से चोटी की दाईं कनपटी पर गोली मार दी, जिससे वह लहूलुहान हो गया। मैं उतरकर भागने लगा तो मुझे भी गोली मारने की कोशिश की गई, लेकिन मैं बच गया। काली कह रहा था कि चोटी को राजा के खिलाफ होने का मजा चखाते हैं। सिटी थाना पुलिस ने काली और अन्य के खिलाफ रास्ता रोककर जानलेवा हमला करने और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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