वर्ष 2018 के छेड़छाड़ के एक मामले में अदालत ने दोषी को तीन साल कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हांसी महिला थाने में जून 2018 में धारा 354ए, 354डी, 506 और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग पीड़िता ने बताया था कि 7 जून 2018 को जब वह नलके से पानी लेने जा रही थी तो रास्ते में सुभाष ने उसे अश्लील बातें कहने लगा और गलत इशारे किए। पीड़िता का आरोप था कि वह जब स्कूल आती-जाती थी तो भी वह पीछा करता था। उसने यह बात अपनी दादी व पिता जी को बताई। इसके बाद पीड़िता के पिता सुभाष के पास बात करने गए। आरोप है कि सुभाष ने पीड़िता के पिता को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने मंगलवार को सुभाष को दोषी करार देते हुए तीन की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।