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Hisar News: चार बार एसोसिएशनों में दिसंबर तक एडहॉक कमेटियां, फिर होंगे चुनाव

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हिसार। हिसार, जींद, नरवाना और बरवाला बार एसोसिएशनों के चुनावों को लेकर चल रहे विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 8 सितंबर के अंतरिम आदेश को बुधवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की ओर से कहा गया कि चारों बार एसोसिएशनों के चुनाव अवैध हैं।
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गतिरोध खत्म करने के लिए दिसंबर 2026 तक चारों बार एसोसिएशनों के कामकाज के लिए एडहॉक कमेटियां गठित करने और इसके बाद निर्धारित नियमों के तहत नए चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा गया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगी।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार बीसीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बीएस राणा ने प्रस्ताव रखा कि चारों बार एसोसिएशनों के लिए एडहॉक कमेटियां एक पखवाड़े के भीतर गठित की जाएं। दिसंबर तक इनके माध्यम से एसोसिएशनों का कामकाज चलाया जाए और इसके बाद नए चुनाव बार एसोसिएशन्स (कंस्टिट्युशन एंड रजिस्ट्रेशन) रूल्स 2015 में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराए जाएं। अदालत ने कहा कि हिसार, जींद, नरवाना और बरवाला बार एसोसिएशन इस प्रस्ताव पर अपनी जनरल हाउस मीटिंग में विचार कर उचित प्रस्ताव पारित करें।
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आदेश में कहा गया है कि यदि निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार एडहॉक कमेटियों का गठन किया जाता है तो चारों बार एसोसिएशनों की जनरल हाउस बैठक इसके अगले पखवाड़े में बुलाई जाएगी। मामले में जींद बार एसोसिएशन की मतपेटियां खोलकर मतगणना पहले ही कराई जा चुकी है। हाईकोर्ट के पिछले आदेश के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जींद ने 19 अगस्त को मतगणना का परिणाम सीलबंद लिफाफे में भेजा था। यह परिणाम फिलहाल रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है।
हिसार बार एसोसिएशन के चुनाव 12 जून को हुए थे, जबकि बरवाला, जींद और नरवाना बार एसोसिएशनों के चुनाव क्रमश: फरवरी, फरवरी और मार्च में हुए थे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा गया। हाईकोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर को सूचीबद्ध किया है।
वहीं, बीसीआई ने 9 जून को हिसार बार के चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद 12 जून को मतदान हुआ और परिणाम घोषित कर दिए गए। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जींद, नरवाना, बरवाला और हिसार बार एसोसिएशन के चुनाव रद्द कर दिए हैं।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बार काउंसिल आफ पंजाब एंड हरियाणा चारों बार एसोसिएशन में दो सप्ताह के अंदर एडहॉक कमेटी बनाएगी। इसके बाद अगले दो सप्ताह के अंदर संबंधित बार एसोसिएशन की आम सभा होगी और वे चुनाव अधिकारी नियुक्त कर चुनाव का शेड्यूल जारी करेंगे।
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