हिसार। अदालत ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी सिसाय कालीरावण निवासी विजय को दोषी करार दिया है। एडीजे अमित सहरावत की अदालत दोषी को 18 नवंबर को सजा सुनाएगी। इस संबंध में मोहब्बतपुर निवासी भूप सिंह ने 3 जुलाई 2020 को आजाद नगर थाना पुलिस में शिकायत दी थी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार मोहब्बतपुर निवासी भूपसिंह ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया था कि मेरी बुआ गोरखपुर निवासी बादो देवी ने अपनी बेटी सुशीला की शादी सिसाय कालीरावण निवासी विजय के साथ की थी। शादी के दो साल बाद विजय छोटी-छोटी बातों पर सुशीला को परेशान करने लगा। इस पर सुशीला ने फतेहाबाद और हिसार अदालत में तलाक का केस डाल दिया। बाद में पंचायत में समझौता हो गया। विजय और सुशीला अपने बच्चे के साथ नवदीप कॉलोनी में रहने लगे। सुशीला के ससुर ओमप्रकाश ने उसका मकान अपने नाम करवा लिया था। सुशीला मकान अपने नाम करवाने की बात पर अड़ी थी। इसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। 3 जुलाई को सुशीला ने मेरे बेटे राजकुमार के पास फोन किया और कहा कि विजय ने मुझे मारने का प्लान बनाया है, तेरे पिता को जल्द भेज दे। शाम करीब चार बजे पता चला कि विजय ने सुशीला की अंगोछे से गला घोट कर हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो शव बेड पर पड़ा मिला। आजाद नगर थाना पुलिस ने विजय के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।