हिसार। एचसीएस (हरियाणा प्रशासनिक सेवा) भर्ती घोटाले में चार्जशीट दाखिल करने के बाद हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) के छह पूर्व सदस्यों द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जवाब दाखिल किया। अब शुक्रवार को जमानत याचिका पर बहस होगी। सूत्रों ने बताया कि एसीबी ने सभी इन आरोपियों को क्लीनचिट नहीं सौंपी है और कहा कि मामले की जांच अभी जारी है।
एचपीएससी के पूर्व सदस्य सतबीर सिंह बढ़ेसरा, छत्तर सिंह, ओपी बिश्नोई, डॉ. हुड्डा, युद्धवीर आर्य और डुंगर राम ने एक जुलाई को हिसार अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सत्र न्यायाधीश ने एसीबी को 6 जुलाई को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। इसके बाद एसीबी ने जवाब दाखिल किया। जमानत याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एमएस नैन व प्रदीप बाजिया ने बताया कि जमानत याचिका दायर करने वालों ने बताया कि वर्ष 2001 की एचसीएस भर्ती के दौरान वे सभी आयोग के सदस्य नहीं थे। इन सभी की नियुक्तियां बाद में हुई थी। इसके अलावा एफआईआर में भी इनको आरोपी नहीं बनाया गया था।