अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। 9वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को कोर्ट ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले के अनुसार शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली 14 वर्षीय छात्रा 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी।
छात्रा 22 अक्तूबर 2016 की शाम को कोचिंग के लिए जा रही थी। इसी दौरान सूर्य नगर के सुखजीत उर्फ बिंटू ने गली में छात्रा के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। बिंटू ने जबरदस्ती करते हुए छात्रा को अपने घर में खींचने की कोशिश करने लगा तो उसने शोर मचा दिया। छात्रा के चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंच गए। इसके बाद पड़ोसी वहां से फरार हो गया। छात्रा की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। करीब डेढ़ साल तक कोर्ट ने चले अभियोग में शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। डॉ पंकज कुमार की अदालत ने इस मामले में आरोपी को छात्रा के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी सुखजीत को तीन साल की कठोर सजा और चार हजार जुर्माने का फैसला सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।