अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके जैन की अदालत ने अपने भाई पर जानलेवा हमला करने पर यहां उत्तम नगर की युवती सुनीता और गंगानगर के उसके प्रेमी सुभाष को दोषी करार दिया है। अदालत दोनों को शनिवार को सजा सुनाएगी।
पुलिस ने इस संबंध में 20 जून 2013 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार घटना वाली रात उत्तम नगर का राजेश कुमार घर की छत पर सोया था। उसे चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया था। उसकी हालत नाजुक थी। वह बोल नहीं पा रहा था। पुलिस अस्पताल में घायल के बयान लेने पहुंची तो उसकी बहन सुनीता मिली थी। सुनीता ने बयान दिए थे कि वह घर के आंगन में सोई थी और उसका भाई छत पर सोया था। रात 12 से 1 बजे के बीच राजेश के चिल्लाने की आवाज आई तो वह ऊपर गई। तब एक अनजान युवक उसके भाई को चाकू मारकर दीवार फांदकर फरार हो गया। सिटी थाना पुलिस ने अनजान युवक के खिलाफ हत्या प्रयास का केस दर्ज किया था।
भाई के होश में आने पर हुआ था खुलासा
वारदात के 10 दिन घायल राजेश की हालत में सुधार हुआ था। उसने पुलिस को बयान दिए थे कि उसकी बहन सुनीता टोहाना के पास के गांव रूपांवाली में शादीशुदा है। उसकी पति के साथ अनबन रहती है। वह सात महीने से मायके में रहती है। वह उसे ससुराल जाने के लिए कहता था और वह जाना नहीं चाहती। उसके राजस्थान के जिला गंगानगर के गांव कुंडलावाली के सुुुुभाष के साथ संबंध हैं। घायल राजेश ने कहा था कि घटना वाली रात वह सो रहा था। तभी सुनीता और सुुुभाष ने चाकू से वार कर उसे घायल किया था। फिर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
युवती टोहाना के पास के गांव रूपांवाली में है शादीशुदा, पति से अनबन के चलते रहती है मायके