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चार जिलों के अधिकारियों को दिया चुनाव प्रक्रिया का प्रशिक्षण

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। किसी आपराधिक मुकदमे में संलिप्त या दोषी करार व्यक्ति यदि चुनाव लड़ता है तो उसे चुनाव से दो दिन पहले तक अपने क्षेत्र से प्रकाशित होने वाले किसी एक सर्वाधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्र व टेलीविजन में इस आशय की सूचना को सार्वजनिक करवाना अनिवार्य है, जिसमें वह अपने खिलाफ चल रहे या निर्णय हो चुके सभी मुकदमों की जानकारी देगा।
समाचार पत्र व टेलीविजन में इसके प्रकाशन और प्रसारण करवाने का घोषणापत्र भी उसे अपने जिला निर्वाचन अधिकारी को देना होगा। यह जानकारी चुनाव आयोग की नेशनल मास्टर ट्रेनर शालिनी चेतल ने जिला सभागार में हिसार मंडल के चार जिलों के अधिकारियों की चुनाव प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए दी।
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उन्होंने विधानसभा व लोकसभा चुनाव के लिए आरओ व एआरओ द्वारा नामांकन प्रक्रिया के तहत की जाने वाली कार्रवाई व सावधानियों के बारे में अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यशाला में हिसार, जींद, सिरसा व फतेहाबाद जिलों की 20 विधानसभा क्षेत्रों के अधिकारियों ने भागीदारी की।
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उन्होंने कहा कि आरओ-एआरओ कार्यालय में ऐसे स्थान पर सीसीटीवी लगवाना चाहिए, जहां से कार्यालय में लगी घड़ी और कक्ष का प्रवेश द्वार स्पष्ट दिखाई देता हो। नामांकन के लिए एक आवेदक के साथ चार व्यक्ति कार्यालय में आ सकते हैं। मान्यता प्राप्त पार्टियों के आवेदक के लिए एक जबकि स्वतंत्र तथा पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावकों का होना अनिवार्य है। लोकसभा चुनाव के लिए 25 हजार रुपये सिक्योरिटी राशि जमा करवानी अनिवार्य है लेकिन अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवार के लिए सिक्योरिटी राशि 12.5 हजार रुपये निर्धारित है। नामांकन करवाने का समय सुबह 11 से बाद दोपहर 3 बजे तक निश्चित है। इसके पश्चात आने वाले आवेदकों के नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएं।
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