एंकर स्टोरी...
इस बार भी पिछले साल के बराबर चुकाना होगा कलेक्टर रेट
जिला प्रशासन ने जारी की अधिसूचना
अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
जिले में इस साल कलेक्टर रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। जिला प्रशासन ने पिछले साल के कलेक्टर रेट को ही 2018-19 के लिए लागू कर दिया है। जिला प्रशासन की ओर से रेट में बदलाव न करने का प्रस्ताव कर सरकार को भेजा गया था। सरकार की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
हर साल प्रॉपर्टी के मार्केट रेट के अनुसार कलेक्टर रेट तय होते हैं। अगर प्रॉपर्टी के दाम बढे़ हों तो कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की जाती है। अगर रेट गिरे हो तो कलेक्टर रेट में कमी कर दी जाती है। सरकार के नियम के अनुसार हर साल मार्च के अंतिम सप्ताह में रेट की समीक्षा की जाती है। अप्रैल से नए रेट लागू कर दिए जाते हैं। वर्ष 2018-19 के कलेक्टर रेट रिव्यू करने के लिए डीसी अशोक कुमार मीणा ने सभी तहसीलदारों से रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें रिपोर्ट मिली कि प्रॉपर्टी के रेट पिछले साल के बराबर हैं। रेट में स्थिरता होने के कारण प्रशासन ने कलेक्टर रेट में बदलाव न करने का फैसला लिया। यह प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा गया था। सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब इसे लागू कर दिया गया है।
दो साल लगातार गिरे रेट
वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 में कलेक्टर रेट में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी, जिसमें दोनों साल को जोड़ा जाए तो करीब 30 प्रतिशत तक रेट घटाए गए थे। प्रॉपर्टी डीलर्स की ओर से इस साल भी रेट कम करने का अनुरोध भेजा गया था।
वर्ष 2013 से प्रॉपर्टी में गिरावट...
वर्ष 2013 में प्रॉपर्टी बाजार में गिरावट शुरू हो गई थी। वर्ष 2014 में नई सरकार बनने के बाद तेजी से रेट घटे। इसके बाद से लगातार चार साल रेट कम होते रहे। वर्ष 2018 में प्रॉपर्टी के रेट स्थिर हो गए हैं।
सरकार का चार साल से कम हो रहा राजस्व
जिले में प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त से 2013 में 120 करोड़ रुपये मिले। वर्ष 2014 में यह 110 करोड़ हो गए। वर्ष 2015 में सरकार को केवल 90 करोड़ रुपये का राजस्व आया। वर्ष 2016 में 88 करोड़ रुपये मिले। वर्ष 2017 में करीब 85 करोड़ रुपये का राजस्व आया।
वर्जन
कलेक्टर रेट को लेकर सभी तहसीलों से रिपोर्ट मांगी थी। ड्ढसके बाद सभी रेट समान रखने का फैसला लिया गया। सरकार की ओर से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद पिछले साल वाले कलेक्टर रेट की अधिसूचना जारी कर दी है।
-अशोक कुमार मीणा, डीसी, हिसार।
---------
कितना देना होता है कलेक्टर रेट....
गांव में पुरुष खरीदार को पांच प्रतिशत
गांव में महिला खरीदार को तीन प्रतिशत
-शहरी एरिया में पुरुष खरीदार को सात प्रतिशत
-शहरी एरिया में महिला खरीदार को पांच प्रतिशत
कैसे तय होता है
अगर जमीन का रेट पांच हजार रुपये है। कोई व्यक्ति इस रेट पर 100 गज का प्लॉट खरीदेगा तो उसे कुल रेट यानी पांच लाख रुपये पर सात प्रतिशत के हिसाब से 35 हजार रुपये सरकार को अदा करने होंगे।