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निगम एरिया में चार मंजिला रिहायशी मकान बना सकेंगे

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
शहर में रिहायशी मकान बनाने वालों के लिए अच्छी खबर है। ऊंची बिल्डिंग बनाने वाले अब नगर निगम में निर्धारित फीस जमा करवाकर अपने मकान का फ्लोर एरिया रेशो बढ़वा सकेंगे। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि ऊंची बिल्डिंग बनाने वाले फ्लोर वाइज कवर्ड एरिया बढ़ा सकेंगे। यूएलबी ने अब इसके लिए बिल्डिंग कोड 2017 के तहत नगर निगमों और शहरों की कैटेगरी वाइज साइज के हिसाब से रेट जारी कर दिए हैं।
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा बिल्डिंग कोड के अनुसार छोटे शहरों में अथवा मीडियम कैटेगरी के शहरों में अब साढ़े तीन की बजाय चार मंजिला तक मकान बनाया जा सकेगा। साधारण रूप से इसे समझा जाए तो पहले ढाई मंजिला तक इमारत बनाने वाले अब तीन मंजिला इमारत बना सकते हैं।
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ये लगेंगे रेट
प्लॉट (स्क्वेयर मीटर), ग्राउंड कवरेज एरिया, अतिरिक्त परचेज फार, रेट (स्कवेयर मीटर)
75 165 33 -
75 से 100 165 33 810
101 से 150 145 53 1080
151 से 250 145 53 1345
251 से 350 130 55 1880
351 से 500 120 60 2700
5001 से 1000 100 80 4030

पांच साल बाद बढ़ाया जाता है 10 प्रतिशत
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने फ्लोर एरिया रेशो बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 में लेटर लिखा था। इसी का हवाला देते हुए यूएलबी ने फ्लोर एरिया रेशो बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए। निगम अधिकारियों की मानें तो फ्लोर एरिया रेशो को पांच साल में एक बार 10 प्रतिशत बढ़ाने की अनुमति मिल सकती है।
अवैध निर्माण करने वालों को मिल सकेगी राहत
इस आदेश के बाद फ्लोर एरिया रेशो बढ़ाने को लेकर निगम कार्रवाई से परेशान बिल्डिंग मालिकों को राहत मिल सकेगी। शहर के कई निर्माण ऐसे हैं, जो फ्लोर एरिया रेशो की उल्लंघना के चलते निगम की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। सरकार के इस आदेश के बाद उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है।
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अब फीस अदा करके फलोर एरिया रेशो बढ़ाया जा सकेगा। सरकार ने दो दिन पहले ही लेटर जारी कर नगर निगमों, पालिकाओं और परिषदों को ये आदेश जारी किए हैं। - सुनील लांबा, बिल्डिंग इंस्पेक्टर नगर निगम
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