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Hisar News: लाल डोरे के 7 हजार संपत्ति मालिकों को मिलेगा मालिकाना हक, आज से बांटे जाएंगे सैंपल बिल

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हांसी नगर परिषद कार्यालय में रात आठ बजे संपत्ति मालिकों को दिए जाने वाले बिल तैयार करते पुलिसकर
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हांसी। शहर के लाल डोरे में 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय से रहने वाले 7 हजार लोगों को अब उनका मालिकाना हक मिलेगा। इसके लिए उन्हें संपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। पहले चरण में वीरवार से लोगों को बिल देने का काम शुरू किया जाएगा, जिसमें कोई त्रुटि होगी तो लोग अपनी आपत्ति दर्ज करवाकर उसे ठीक करवा सकेंगे। 25 दिसंबर के बाद संपत्ति प्रमाण पत्र देने का काम शुरू होगा।
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वार्ड 3, 4, 5, 7, 8, 9 व 10 का ज्यादातर हिस्सा लाल डोरे में आता है। इसमें करीब 7 हजार संपत्तियां हैं। इन संपत्ति मालिकों को वीरवार से सैंपल बिल भी दिए जाएंगे, जिसमें नाम, पता, जमीन की एरिया व अन्य जानकारियां दर्ज होंगे। इसमें अगर कोई त्रुटि होंगे तो संपत्ति मालिक वार्डों में बनी सब कमेटी या फिर कमेटी के सदस्यों से संपर्क करेंगे। इन्हें 25 दिसंबर तक ठीक कराया जा सकेगा। 25 दिसंबर के बाद संपत्ति प्रमाण पत्र देने का काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि वीरवार से लोगों को जो सैंपल बिल दिए जाएंगे वह नगर परिषद के रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी के हिसाब से होगा। इस बिल को निकालने के लिए नगर परिषद के कर्मचारी रात आठ बजे तक कार्यालय में काम करते रहे। वीरवार से ग्रुप डी व अन्य कर्मचारियों के जरिए इन बिल को बंटवाया जाएगा।

इन जगहों पर चस्पा की है सूची
नगर परिषद की तरफ से सैनी धर्मशाला, रविदास धर्मशाला, भाटिया धर्मशाला, मनोचा धर्मशाला, जैन धर्मशाला, ब्राह्मण धर्मशाला, पंजाबी धर्मशाला में सूची चस्पा की गई है। लाल डोरे में रहने वाले लोग अपना नाम इस सूची में देख सकेंगे। इसके अलावा जाट धर्मशाला व अनाज मंडी धर्मशाला में भी सूची चस्पा की गई है। ताकी ऐसे लोग जिनकी संपत्ति लाल डोरे में भी है वह अपना नाम सूची में देख सकें।
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पहले नहीं था कोई प्रमाण
नगर परिषद के क्षेत्र में लाल डोरे में काबिज संपत्ति धारकों को काफी राहत मिलेगी। क्योंकि इससे पहले लाल डोरे में रहने वाले लोगों के पास मालिकाना हक के तौर पर सिर्फ नगर परिषद की एसेसमेंट थी। इसके अलावा अन्य कोई प्रमाण नहीं था। इसके चलते कई बार धोखाधड़ी करके लोग नगर परिषद में लाल डोरे की जमीन अपने नाम दर्ज करवा लेते थे। इस तरह के कई मामले भी पहले सामने आ चुके हैं। ऐसे में संपत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद लोगों को इस तरह की धोखाधड़ी से राहत मिलेगी।

दस वर्षों का स्वामित्व सिद्ध करना होगा
लाल डोरे में रहने वाले लोगों को संपत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए लोगों को 10 वर्षों का पानी व बिजली का बिल और 10 वर्षों से संपत्ति के अधिकार का प्रमाण दिखाना होगा। इसके अलावा जमीन खरीदने या बेचने से संबंधित प्रमाण भी दिखाना होगा। संपत्ति मालिक का वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अन्य दस्तावेज दिखाने होंगे।

कमेटी का चेयरमैन बनेगा
आपत्तियों को लिए हर वार्ड में तीन सदस्य सब कमेटी गठित की जाएगी। इसमें एक पार्षद, एक समाजसेवी व नगर परिषद के जेई आदर्श सदस्य होंगे। इसके अलावा सभी सात वार्डों की एक कमेटी बनाई जाएगी। जिसके लिए एक चेयरमैन बनाया जाएगा। चेयरमैन बनाने व अन्य सदस्य चुने जाने के लिए वीरवार को एक बैठक बुलाई गई है। इस कमेटी के सचिव जेई आदर्श होंगे।

15 दिनों तक ली जाएंगी आपत्तियां
संपत्ति प्रमाण पत्र के लिए 15 दिनों तक आपत्तियां ली जाएंगी। प्राप्त आपत्तियों की अपील पर सुनवाई प्रत्येक वार्ड के पार्षद या कमेटी चेयरमैन की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। कमेटी आपत्तियों पर सुनवाई कर उनका निपटान करेंगी और अंतिम सूची तैयार करेंगी। अंतिम सूची में आए प्रॉपर्टी मालिकों को उनका मालिकाना हक और संपत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
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- डॉ. सुरेश चौहान, कार्यकारी अधिकारी
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