हिसार। जिले के एक गांव में 12 साल की छठी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी 40 वर्षीय बिजेंद्र सिंह को अदालत ने अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने उसे आठ अप्रैल को दोषी करार दिया था।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि था कि वह छठी कक्षा में पढ़ती है। 9 नवंबर 2018 को दिन में करीब 11 बजे वह अपनी भैंसों को पानी पिलाने गांव के जोहड़ पर जा रही थी। वहां पर आरोपी बिजेंद्र आ गया और उसे पकड़कर जबरदस्ती जोहड़ के पास झाड़ियों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी मां को पूरी बात बता दी। इसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई। पीड़िता का नागरिक अस्पताल में मेडिकल कराया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी बिजेंद्र को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। जुर्माने की राशि में से एक लाख 75 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
किन धाराओं में क्या सजा
धारा - सजा - जुर्माना
376 (3) अंतिम सांस तक जेल - 1 लाख रुपये
506 - एक साल - कुछ नहीं
पोक्सो एक्ट - 10 साल - 1 लाख रुपये