अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। दहेज हत्या के दोषी को एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने शनिवार को उम्रकैद और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस को दी शिकायत में विवाहिता ज्योति के पिता घिराय निवासी राममेहर ने बताया था कि उसकी बेटी ज्योति की शादी सूरज एनक्लेव निवासी सुरेश के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए तंग किया जाता था। 25 नवंबर 2017 को उसके पास फोन आया कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसकी बेटी ज्योति की मौत हो चुकी थी। उसने शहर थाने में इस मामले में शिकायत दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सुरेश के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने सुरेश को 28 फरवरी को दोषी करार दिया था।