अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने तोशाम रोड के एक गांव में आठ साल की एक बच्ची से दुष्कर्म करने वाले 25 वर्षीय डंपर चालक अनिल को दोषी करार दिया है। अदालत उसे शुक्रवार को सजा सुनाएगी।
हांसी सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 6 जुलाई 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार बच्ची वारदात वाले दिन दोपहर बाद तीन बजे बच्ची घर के पास खेल रही थी। तभी पड़ोस का अनिल आया था और उसने बच्ची को डंपर में घुमाकर लाने की बात कही। बच्ची ने मना किया तो वह गली सुनसान होने का नाजायज फायदा उठाकर बच्ची का मुंह दबाकर डंपर में ले गया था। फिर वह डंपर चलाकर बाड्यां रोड पर खेतों के रास्ते पर पहुंचा था। वह डंपर को सुनसान जगह ले गया था। उसने डंपर को एक तरफ खड़ा कर वाहन के शीशे बंद कर लिए थे और बच्ची से रेप किया था। डंपर चालक रेप करने के बाद बच्ची को वहीं छोड़कर वाहन समेत फरार हो गया था। बाद में एक अनजान बाइक चालक खून से लथपथ बच्ची को लेकर गांव में पहुंचा था और उसे एक मंदिर के पास छोड़ गया था। बच्ची रोती हुई घर पहुंची थी और मां को आपबीती बताई थी। बाद में परिजनों ने उसे यहां सिविल अस्पताल में दाखिल कराया था। हांसी सदर थाना पुलिस ने अनिल के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
10 साल की बच्ची से अप्राकृतिक यौनाचार करने वाला दोषी करार
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने 10 साल की एक बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने पर हांसी के हरबंस को दोषी करार दिया है। अदालत उसे मंगलवार को सजा सुनाएगी।
हांसी सिटी थाना पुलिस ने इस बारे में 15 मार्च 2016 को 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार हांसी की एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके पड़ोस की एक महिला उनके घर आई और कहने लगी कि हमारे लिए दूध मंगवा दो। शिकायतकर्ता महिला ने अपनी 10 साल की बेटी को दूध लाने के लिए बोल दिया। पड़ोस की महिला घर में बैठकर उससे बातें करने लगी। उसका पति हरबंस घर में अकेला था। बच्ची काफी देर घर नहीं पहुंची तो उसकी दादी उनके घर पहुंची। तब हरबंस के घर से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्ची की दादी हरबंस के मकान में पहुंची तो आरोपी मौके से फरार हो गया था। बच्ची ने वहां परिजनों को बताया था कि उससे बुरा काम किया है। हांसी पुलिस ने नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
नौवीं की छात्रा से अश्लील हरकत करने वाला युवक दोषी करार
हिसार। एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने स्याहड़वा रोड के एक गांव में नौवीं कक्षा की 14 वर्षीय छात्रा से अश्लील हरकत करने पर पड़ोसी मोनू को दोषी करार देकर पहरेदारी करने के आरोपी राजेश को बरी कर दिया। अदालत दोषी को सोमवार को सजा सुनाएगी। सदर थाना पुलिस ने इस बारे में 16 अगस्त 2016 को केस दर्ज किया था। नौवीं में पढ़ने वाली किशोरी ने पुलिस में शिकायत दी कि वह रात को 10 बजे घर के सामने प्लॉट में भैंस बांधने निकली थी। पड़ोस का मोनू वहां मिला और वह उसे खींचकर झाड़ियों में ले गया। मोनू का दोस्त राजेश दीवार के पास पहरेदारी कर रहा था। लड़की ने शिकायत में कहा था कि उसका पिता मौके पर आया तो दोनों युवक फरार हो गए। सदर थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया था।