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10वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी दोषी करार, सजा आज

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10वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला दोषी करार, सजा आज
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हिसार। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को बहला-फुसला कर एक होटल ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। अदालत उसे वीरवार को सजा सुनाएगी।
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इस संबंध में युवती के पिता ने थाने में पहले गुमशुदगी की रपट दर्ज करवाई थी। बाद में पुलिस ने युवती को पंजाब से बरामद किया था। पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ धारा 363, 366, 376 और पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। अदालत ने इस मामले में दो युवकों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। पुलिस को दी गई शिकायत में युवती के पिता ने कहा था कि 15 साल की बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। घटना वाले दिन सुबह घर से स्कूल गई थी, लेकिन नहीं लौटी। पुलिस ने गुमशुदगी का पर्चा दर्ज कर 26 अक्तूबर 2017 को युवती को पंजाब से बरामद किया था। पूछताछ के दौरान युवती ने बताया था कि उसकी एक युवक के साथ दोस्ती थी। वह उसे अपने दोस्तों के साथ बाइक पर बैठाकर एक होटल ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पुलिस ने युवती के बयान पर केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी थी।
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