अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। पांच दिसंबर 2017 को चलते ऑटो में हिसार-दिल्ली हाईवे पर एक महिला से गैंगरेप करने के मामले में कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया है। आरोपियों को छह अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश डॉ पंकज की कोर्ट में करीब आठ महीने तक चली सुनवाई के बाद गैंगरेप के तीनों आरोपियों को दोषी माना है।
गैंगरेप के मुख्य आरोपी 12 क्वार्टर निवासी ऋषि उर्फ मुच्छल व उसके दो सहयोगी सैनियान मोहल्ला निवासी सचिन व झीड़ी निवासी निखिल को सोमवार छह अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। पांच दिसंबर 2017 को एक महिला रात आठ बजे बस स्टैंड से कैंट जाने के लिए ऑटो मेें सवार हुई थी। इस दौरान ऑटो में काफी संख्या में सवारियां मौजूद थीं। विद्युत नगर तक सभी एक-एक करके उतर गए। ऑटो में चालक के अलावा दो अन्य लोग बच गए। ऑटो चालक ऋषि ने अपने साथी निखिल को ऑटो चलाने के लिए दे दिया। ऋषि खुद पीछे वाली सीट पर महिला के साथ आकर बैठ गया। निखिल ने ऑटो के तेज आवाज में साउंड चला दिया व ऋषि ने दोनों साइड के पर्दे गिरा दिए। जान सेे मारने की धमकी देते हुए महिला से चलते ऑटो में हिसार-दिल्ली हाईवे पर रेप किया। ऋषि के दूसरे साथी सचिन ने महिला के पैर पकड़ कर दुष्कर्म करने में सहयोग किया। आरोपी पीड़ित महिला को ऑटो से कैंट के पास फेंककर फरार हो गए थे। केस को सुलझाने के लिए महिला थाना इंचार्ज मेवा देवी ने शहर के सभी ऑटो चालकों को राउंड-अप किया था। पीड़ित महिला ने शिनाख्त परेड में वारदात करने के आरोपी को पहचान लिया था। एक आरोपी गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने उसके दो अन्य सहयोगी भी गिरफ्तार कर लिए थे।