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छीनाझपटी दो दोषियों पांच-पांच वर्ष कैद की सजा

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हिसार। सिविल लाइन थाने में जनवरी 2019 को दर्ज छीनाझपटी के एक मामले में एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने 21 जनवरी को दोषी करार दिए पटेल नगर निवासी विशाल और मोंटू को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा और 25-25 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों को अदालत ने 21 जनवरी को दोषी करार दिया था। सजा पर फैसले के लिए 25 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई थी।
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उल्लेखनीय है कि मामले के संबंध में जवाहर नगर निवासी संतोष कुमारी की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने तीन जनवरी 2019 को तीन लोगों के खिलाफ 379ए व 34 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में संतोष कुमारी ने बताया था कि वह हांसी की राजकीय आईटीआई में अनुदेशिका हैं। उन्होंने शिकायत में बताया था कि 2 जनवरी 2019 को वह शाम करीब साढ़े 6 बजे कैंप चौक पर बस से उतरकर अपने पति सतबीर के साथ पैदल घर की तरफ जा रही थीं। संतोष कुमारी ने बताया था कि उस दौरान जानकार का फोन आया तो वह फोन सुनने लगीं। उस दौरान कैमरी रोड पर कम्यूनिटी सेंटर के पास पहुंचीं तो एक युवक ने पीछे से अचानक आकर झपट्टा मारकर फोन छीन लिया। संतोष कुमारी ने बताया था कि इतने में उस युवक के पीछे एक बाइक पर सवार दो युवक आए और उस युवक को अपने साथ बाइक पर बिठाकर पटेल नगर की तरफ फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने संतोष कुमारी की शिकायत पर तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने जांच करते हुए पटेल नगर निवासी विशाल और मोंटू को गिरफ्तार किया था।
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