अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। शराब नहीं पिलाने पर दोस्त के सिर में कस्सी मारकर हत्या करने के तीन दोषियों को कोर्ट ने सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन की कोर्ट ने दोषियों पर 50 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो साल छह माह 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा के बाद दोषी हांसी के गांव भाटला निवासी मंजीत, सोमबीर व पवन को जेल भेज दिया गया। दोषियों ने 14 फरवरी 2016 को गांव के ही अनाज व्यापारी सूरज की कस्सी और डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी।
यह था मामला
गांव भाटला निवासी बैंक में कार्यरत सुनील ने हांसी सदर थाना को शिकायत देकर बताया कि उसके पास सूचना पहुंची कि गांव के तीन लोगों ने उसके भतीजे सूरज की पीट-पीटकर हत्या कर दी है। जब वह मौके पर पहुंचा तो तीनों आरोपी गांव के बाहर बने एक कोठड़े के पास खड़े थे। उन्होंने सुनील से कहा कि हमने तेरे भतीजे को मार दिया है। चुपचाप इसकी लाश लेकर चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे। हांसी सदर थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 323, 324, 506 व 34 के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तार तीनों युवकों से पुलिस पूछताछ में पता चला था कि सूरज द्वारा उनको शराब नहीं पिलाने की बात को लेकर हत्या की गई थी। उन्होंने बताया कि सूरज उनको शराब पीने के रुपये नहीं दे रहा था और न ही उनका फोन उठा रहा था। इसी बात को लेकर तीनों उससे नाराज थे। तीनों ने प्लान करके उसे घटना की रात गांव से बाहर खेतों में बने कोठड़े में बुला लिया। वहां पर पहले चारों ने मिलकर शराब पी। जब सूरज को शराब का नशा हो गया तो तीनों आरोपियों ने उसको कस्सी व डंडों से पीटकर मार डाला।
खुद का बचाव करने के लिए एक दोषी ने बनाई थी वीडियो
सूूरज के साथ मारपीट के समय दोषी सोमबीर ने पूरी वारदात की वीडियो बनाई थी। पुलिस पूछताछ में सोमबीर ने बताया कि वह इस वीडियो के आधार अपना बचाव करना चाह रहा था। वीडियो के आधार पर वह यह साबित करना चाहता था कि सूरज के साथ उसने नहीं, बल्कि मनजीत व पवन ने मारपीट की है, लेकिन कोर्ट में उसकी वीडियो ही तीनों दोषियों के खिलाफ अहम सुबूत बन गई।