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चेक बाउंस मामले में आरोपी को 4 माह की कैद

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हिसार। आभूषण खरीदने के बाद पेमेंट भुगतान के लिए दिया चेक बाउंस होने के मामले में मंगलवार को जेएमआईसी जितेंद्र कुमार की अदालत ने हनुमानगढ़ के मेहराना गांव निवासी सुशील कुमार को चार माह कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी सुशील कुमार पीड़ित आदमपुर में आयुशी ज्वैलर्स के मालिक को एक लाख 95 हजार रुपये भी अदा करेगा। मामले में आयुशी ज्वैलर्स के मालिक कमल सोनी ने वर्ष 2017 में अदालत में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि सुशील कुमार ने वर्ष 2017 में उससे एक लाख 85 हजार दो रुपये की कीमत के आभूषण खरीदे थे। 28 जून 2017 को इस राशि के भुगतान के लिए दो चेक दिए थे। चेक जब खाते में लगाए तो पता चला कि खाते में राशि नहीं है, जिस कारण चेक खारिज हो गए थे। इस संबंध में पीड़ित ने अदालत में शिकायत दी थी। मंगलवार को अदालत ने इस पर फैसला सुनाया।
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