अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने प्राइवेट स्कूल की एक शिक्षिका का कार में अपहरण कर छेड़छाड़ करने के मामले में उकलाना के मालविंद्र उर्फ माली और कर्ण को दोषी करार दिया है। अदालत ने सच्चा खेड़ा के गोल्डी को बरी कर दिया। अदालत दोनों दोषियों को शनिवार को सजा सुनाएगी।
उकलाना थाना पुलिस ने इस संबंध में 9 मार्च 2016 को केस दर्ज किया था। उकलाना एरिया की 20 साल की युवती ने घटना के बाद पुलिस को शिकायत दी थी कि वह ओपन से बीकॉम की सेकेंड ईयर की छात्रा है और एक स्कूल में पढ़ाती है। वह स्कूल में गई थी और छुट्टी होने पर ढाई बजे लौट रही थी। रास्ते में उसे स्लेटी रंग की कार में उकलाना का कर्ण और एक अन्य युवक मिले। वे कार रोककर बोले, हमें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। गाड़ी में बैठो। वह गाड़ी में बैठ गई तो वे उसे खेतों के सुनसान रास्ते में ले गए और वहां दोनों लड़कों ने छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। एक ने मोबाइल से फोटो खींच लिए। फिर वे उसे चौबीसी चौक पर छोड़कर फरार हो गए। शिक्षिका ने कहा था कि उसके बाद मैंने सच्चा खेड़ा निवासी दोस्त गोल्डी को फोन कर आपबीती बताई। वह कुछ देर बाद बाइक पर पहुंच गया। वह मेरी मर्जी से मुझे अपने घर ले गया। मैं रात को उसके घर में उसकी बहन के साथ रही। फिर मैं गोल्डी के साथ जींद पहुंच गई। उसके बाद गोल्डी का फोन लेकर परिचित भाटोल निवासी नितिन को कॉल कर बुलाया। नितिन कार में जींद पहुंच गया। फिर नितिन ने फोन कर शिक्षिका के परिजनों को मौके पर बुलाया था। परिजन वहां से शिक्षिका को साथ ले आए थे। फिर मामला पुलिस के पास पहुंचा था। उकलाना थाना पुलिस ने इस संबंध में अपहरण कर दुष्कर्म का प्रयास और छेड़छाड़ करने का केस दर्ज किया था।