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Hisar News: छठी कक्षा की छात्रा को परेशान करने वाले दोषी को 3 साल की सजा

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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार महता की अदालत ने छठी कक्षा की छात्रा को परेशान करने और 12 पॉक्सो एक्ट मामले में दोषी समुंदर को 3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के अलावा 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में किशोरी की मां ने नारनौंद थाना में 9 मई 2019 को केस दर्ज करवाया था।
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पुलिस के अनुसार किशोरी की मां ने शिकायत में बताया था कि 10 साल की बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। कई दिनों से पड़ोस में रहने वाला समुंदर बेटी को स्कूल से आते-जाते परेशान करता है। उसे जबरन उठा कर ले जाने की धमकी देता है। आरोपी दुष्कर्म मामले में 7 साल की सजा काट चुका है। 9 मई की दोपहर को आरोपी समुंदर सिंह बेखौफ बच्ची के स्कूल गया और स्टाफ से कहा कि उसे उसके पिता बुला रहे हैं। जब छात्रा से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके पिता को बाहर गए हुए हैं। इसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। अब अदालत ने दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।
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