हिसार। सेशन जज दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने 500 रुपये के नकली नोट समेत पकड़े गए रोहतक के गांव सुडाना के मंजीत को 3 साल की सजा सुनाई है। 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने दो आरोपियों को बरी कर दिया है। बरवाला थाना पुलिस ने इस संबंध में 29 मई 2019 को केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार बरवाला के वार्ड-18 निवासी जसवंत ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह बरवाला में पुराने बस अड्डे के पास तरबूज की रेहड़ी लगाता है। एक युवक ने 500 रुपये का नोट देकर तरबूज खरीदा। इस दौरान उसने नकली नोट को पहचान कर शोर मचाया तो लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बरवाला थाना पुलिस ने रोहतक के सुडाना के मंजीत को काबू कर उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने उसके बयान पर दो अन्य युवकों को आरोपी बनाया था। अदालत ने उन दोनों को बरी कर दिया। संवाद