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बच्ची रेप में अंतिम सांस तक उम्रकैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने 10 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म करने वाले हांसी के हरबंस को अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उम्रकैद और 2 लाख 500 रुपये जुर्माना करते हुए उसमें से डेढ़ लाख रुपये पीड़िता के परिजनों को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने आरोपी को पिछले मंगलवार को दोषी करार दिया था।
हांसी पुलिस ने इस संबंध में 15 मार्च 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार हांसी की एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह शाम चार बजे घर पर थी। तभी पड़ोस की एक महिला उनके घर आई। उस महिला ने मुझसे कहा कि हमारे लिए दूध मंगवा दो। मैंने अपनी 10 साल की बेटी को दूध लाने दुकान पर भेज दिया। वह महिला मेरे पास बैठ गई और बातें करने लगी। उस समय उस महिला का पति हरबंस घर में अकेला था। शिकायतकर्ता महिला ने कहा था कि मेरी बेटी काफी देर तक घर नहीं लौटी तो मेरी सास उसे देखने हरबंस के घर गई। वहां बच्ची के चिल्लाने की आवाज आई। उसकी सास जब वहां पहुंची तो हरबंस उसे देखकर फरार हो गया। उसने बच्ची से गलत काम किया था और बच्ची खून से लथपथ थी। बाद में शोर मचाने पर मोहल्ले के लोगों ने हरबंस को पकड़कर पुलिस को सौंपा था। हांसी पुलिस ने नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत ने उसे रास्ता रोककर दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानकर अंतिम सांस तक उम्रकैद और 2 लाख 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने जुर्माने के 2 लाख 500 रुपये में से डेढ़ लाख रुपये पीड़िता के परिजनों को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने लीगल सर्विसिज अथॉरिटी को पत्र लिखकर अलग से मुआवजा दिलाने की बात कही है।
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बच्ची से दुष्कर्म का दूसरे केस में अंतिम सांस तक उम्रकैद
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के दूसरे मामले में अंतिम सांस तक उम्रकैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने इससे पहले आठ साल की बच्ची को मुंह बंद कर डंपर में उठा ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में आठ दिसंबर को तोशाम रोड के एक गांव के डंपर चालक अनिल को उम्रकैद और 2 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। पुुलिस ने इस संबंध में 6 जुलाई 2016 को केस दर्ज किया था।
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