हिसार। एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने शुक्रवार को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी ढाणी खुशहाल निवासी प्रदीप को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हांसी पुलिस ने फरवरी 2021 को केस दर्ज किया था। केस में नामजद आरोपी रणजीत और दीपक को बरी किया गया है।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया था कि 10 फरवरी 2021 को शाम साढ़े 6 बजे वह अपनी घोड़ी को लेकर बुकिंग पर गया था। बुकिंग समाप्त होने के बाद 11 फरवरी की रात करीब 1:30 बजे घर पर तो देखा कि उसकी 15 वर्षीय बेटी घर पर नहीं है।
आसपास काफी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। उन्होंने ढाणी खुशहाल निवासी प्रदीप, रणदीप और दीपक पर बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का शक जताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया। मेडिकल में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इस आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने रणदीप व दीपक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया और प्रदीप को दोषी मानकर 20 साल कैद की सजा से दंडित किया।