अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
एडीजे परमजीत निज्जर की कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में चार लोगों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। चारों दोषियों को 16-16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सात अक्तूबर को दोषी करार दिया था। दोषी करार दिए गए लोगों में मंगाली मोहब्बतपुर निवासी राजेेश, सत्यवान, महेंद्र और सुखबीर है। इस मामले में 10 अन्य आरोपि भी थे। कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था।
इस मामले में सदर थाना पुलिस को 27 अप्रैल 2013 को मंगाली मोहब्बतपुर निवासी कृष्ण ने शिकायत दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार मंगाली मोहब्बपुर निवासी कृष्ण ने बताया कि गांव के पास तीन एकड़ जमीन खरीदी थी। वहां खेती करने के लिए परिवार सहित गया था। आरोप था कि गांव के एक व्यक्ति ने उनसे जगह खाली करवाने की जबरदस्ती कोशिश की थी। इससे पहले वह उनके साथ मारपीट भी कर चुका है। 27 अप्रैल को जब वह अपने भाई शेर सिंह, भतीजे सुभाष सहित अन्य रिश्तेदारों के साथ खेत में गया था। उस दौरान 5-6 गाड़ियों में सवार होकर हथियारों से लैस लोग आए थे। भतीजा सुभाष खेत में ट्रैक्टर चला रहा था, जिसे रोकने का प्रयास किया मगर वह नहीं रोका। ट्रैक्टर न रोकने पर भतीजे पर किसी एक ने गोली चला दी। जब उसे बचाने के लिए शेर सिंह आगे बढ़ा तो उसके ऊपर गोली चलाई थी, जोकि बाजू में जा लगी थी। ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण दौड़े चले आए, जिन्हें देखकर सभी वहां से फरार हो गए थे। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया था। तब पुलिस ने कृष्ण की शिकायत पर 14 के विरुद्ध केस दर्ज किया था।