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134-ए के तहत निजी स्कूलों में फ्री दाखिले के लिए आवेदन आज से चार अप्रैल तक

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अमर उजाला ब्यूरो
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बालसमंद (हिसार)। अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ाना चाहते हैं तो चार अप्रैल तक अपने बच्चे का आवेदन फॉर्म भरवा दें। दरअसल, नियम 134-ए के तहत हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में दाखिले दिए जाएंगे। दाखिले के लिए आवेदन फार्म वीरवार से खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में भरे जा सकेंगे।
हरियाणा में मौजूदा शिक्षा सत्र के तहत शिक्षा नियमावली 134-ए के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पसंदीदा स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए अभिभावकों व छात्रों की कसरत शुरू होने वाली है। इसके लिए छात्रों को अपने अभिभावकों की दो लाख से कम की आय का प्रमाण पत्र तहसील कार्यालयों से बनवाकर आवेदन पत्र के साथ चार अप्रैल तक सभी जिलों के खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में जमा करवाने होंगे।
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बच्चों को नियम 134-ए के तहत कक्षा दूसरी से 8वीं तथा 9वीं से 12वीं कक्षा में निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमानुसार प्रवेश दिलवाया जाएगा। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो समय रहते फार्म भरकर अपने नजदीकी खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करा दें। सभी निजी स्कूलो में 134-ए के तहत 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इन 10 प्रतिशत सीटों पर होने वाले दाखिले में बच्चे निशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

ये चाहिए प्रमाण पत्र
निजी स्कूलों में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की मार्कशीट देना जरूरी होगा। बच्चों का एडमिशन करते समय अभिभावकों को आवेदन कर हार्ड कॉपी बीईओ कार्यालय में जमा करानी होगी। आवेदन करने के लिए अभिभावक को इनकम सर्टिफिकेट (जिनकी सालाना आय दो लाख रुपये से कम हो), रेजिडेंस सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड, बीपीएल कार्ड आदि दस्तावेज फार्म के साथ अटैच करने होंगे।

ये रहेगा शेड्यूल
वीरवार से सभी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में नियम 134-ए के तहत किए जाने वाले आवेदन फार्म जमा किए जाएंगे। पांच अप्रैल को जमा हुए आवेदन फार्मों की जांच करके लिस्ट लगाई जाएगी, जबकि सात अप्रैल को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 11 अप्रैल को रिजल्ट जारी होगा और 12 अप्रैल को पहली लिस्ट लगाई जाएगी।
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नॉन बीपीएल परिवारों के लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य
134-ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के आवेदन के लिए नॉन बीपीएल परिवारों के लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसमें भी एक शर्त है कि आय प्रमाण पत्र छह महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तारीख चार अप्रैल है यानी अभिभावकों के पास नौ दिन का समय है। इसमें भी दो दिन सरकारी छुट्टी रहेगी। ऐसे में जो अभिभावक अभी तक प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए हैं, उनके लिए आवेदन कर पाना मुश्किल होगा।
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