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मासूम बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले बुजुर्ग को 10 साल की कैद और 22 हजार रुपये जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने शहर की एक कॉलोनी की पांच साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले 50 साल के एक बुजुर्ग को 10 साल की कैद और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने दोषी को 23 मार्च को दोषी करार दिया था।
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सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 13 जुलाई 2017 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला ने पुलिस को बयान दिए थे कि वह अपने परिवार के साथ रहती है। घटना के कुछ दिन बाद पांच साल की बेटी ने बताया कि उसके निजी अंग में दर्द हो रहा है। बच्ची से पूछा तो वह कुछ नहीं बता पाई। तीन दिन बाद फिर बच्ची ने मां से कहा कि दर्द हो रहा है। उसने यह भी कहा कि मुझे घर पर अकेली छोड़कर मत जाओ, पड़ोसी मुझे मारता है। मां ने प्यार से पूछा तो बच्ची ने आपबीती बताई थी। महिला ने बताया था कि घटना वाले दिन बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। पड़ोस में रहने वाला बुजुर्ग उसे खिलौने देने के बहाने अपने घर में ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। बच्ची ने शोर मचाया तो उसने उसे छोड़ दिया था। आरोपी ने बच्ची को धमकी दी कि इस बारे में किसी को बताया तो तेरे मां-बाप को जान से मार दूंगा। सहमी बच्ची ने कुछ दिन इस बारे में कुछ नहीं बताया था। महिला का कहना था कि घटना वाले दिन पति हरिद्वार गए हुए थे। पुलिस ने महिला की शिकायत पर नामजद पर केस दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार किया था।
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