हिसार। न्यायिक दंडाधिकारी ऋतु की अदालत ने लापरवाही से जीप चलाकर टक्कर मारकर आजाद नगर के रोहताश को घायल करने पर सिवानी के चालक रामनिवास को एक साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस संबंध में दो अक्तूबर 2014 को केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार घटना के बाद आजाद नगर में लीडिंग स्कूल वाली गली में रहने वाले रोहताश को एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उसने पुलिस को बयान दिए थे कि वह घर से आजाद नगर के लिए निकला था। वह गली से मेन रोड पर चढ़ा था कि हिसार की तरफ से आ रही एक मैक्स जीप ने उसे टक्कर मार दी थी। वह घायल होकर गिर गया था। चालक ने एक बार जीप रोकी। फिर वह जीप दौड़ा ले गया। कई वाहन सवारों ने जीप का पीछा किया, मगर वह फरार होने में सफल रहा। सदर थाना पुलिस ने घायल के बयान पर जीप चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर घायल करने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस ने सिवानी निवासी जीप चालक रामनिवास को गिरफ्तार किया था। अदालत ने चालक को दोषी मानकर सजा सुनाई है।