अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
न्यू ईयर के जश्न को लेकर शहर में पुलिस ने 10 नाके लगा दिए हैं। इन नाकों पर शनिवार रात से ही वाहन चालकों की जांच शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने डीजे बजाने, पटाखे फोड़ने पर धारा 144 लागू कर दी है। नए साल के जश्न के लिए रविवार को होटलों में कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा कुछ रेस्टोरेंट में कार्यक्रम होने हैं। होटलों की ओर से नव वर्ष के लिए ऑफर पैकेज दिए गए हैं।
एसपी मनीषा चौधरी ने थाना प्रबंधकों और इंचार्ज चौकियों को निर्देश दिए हैं कि सभी पीसीआर और राइडर्स 31 दिसंबर को पूरी रात्रि अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग करें। शहर के सभी चौराहों पर अलग से महिला कर्मचारियों सहित पेट्रोलिंग ड्यूटी लगाने के जिम्मेवार होंगे। थाना प्रबंधक अपने अपने क्षेत्र में मुख्य चौराहों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एल्को सेंसर से चेकिंग करेंगे
शहर में यहां होंगे नाके
स्थान डाबड़ा चौक, फव्वारा चौक, बरवाला चुंगी, पारिजात चौक, सिरसा चुंगी, हांसी चौक बरवाला, रेलवे फाटक उकलाना, अग्रोहा चौक, अग्रोहा बाईपास टी प्वाइंट आदमपुर। सभी थानों की चार-चार टीमें गठित करेंगे। ये टीमें शहर के सभी होटलों, बार, धर्मशाला, ढाबों, सिनेमा हॉल, मुख्य मार्केट, धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर निगरानी रखेंगी। अपने क्षेत्र में पैदल गश्त करेंगे।
अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती
थानों में अतिरिक्त पुलिस बल की एक-एक प्लाटून दी गई है। नाका इंचार्जों को निर्देशित करेंगे कि वह आने-जाने वाले वाहनों को बारीकी से चेक करेंगे। थाना प्रबंधक और चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्र में सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी डीजे और पटाखे न बजने पाएं। सभी सुरक्षा एजेंट नववर्ष के आगमन पर अपने थाना क्षेत्र की सभी धर्मशालाओं और होटलों को समय-समय पर चेक करेंगे और पूरी निगरानी रखेंगे। सभी थाना प्रबंधक और चौकी इंचार्ज सुनिश्चित करेंगे कि विशेषकर शाम 5:30 से रात 11:00 बजे तक पेट्रोल पंपों पर संबंधित पीसीआर और राइडर लगातार पेट्रोलिंग पर रहे।
पटाखे-आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध : डीसी
डीसी निखिल गजराज ने नए साल के जश्न के नाम पर हुड़दंग न हो, इसके लिए जिले में धारा 144 लागू की है। जिलाधीश ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने जारी आदेशों में नव वर्ष, शादियों और किसी प्रकार के समारोह में पटाखे-आतिशबाजी आदि चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। पटाखे और डीजे आदि बजाने से प्रदूषण व शोर होता है। इस पर नियंत्रण के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार और प्रशासन को उचित कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। धारा 144 की अवहेलना करने में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो दंड का भागीदार होगा।