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नहर में चुन्नी से हाथ बांध किशोरी को दिया था धक्का

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने 10वीं कक्षा की एक छात्रा को बहला-फुसलाकर उसकी नहर में डुबोकर हत्या करने पर गांव सलेमगढ़ के अनिल को दोषी करार दिया है। अदालत उसे शुक्रवार को सजा सुनाएगी।
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आदमपुर थाना पुलिस ने इस संबंध में 12 सितंबर 2015 को केस दर्ज किया था। एक आदमी ने पुलिस को शिकायत दी थी कि सलेमगढ़ के युवक अनिल का उनके घर आना-जाना था। उसने बयान दिए थे कि अनिल शाम को बाइक पर उनके घर आया था। वह कुछ देर रुका था और फिर चला गया था। परिवार के सदस्य खाना खाकर सो गए थे। वह रात एक बजे पेशाब करने के लिए उठा तो 17 साल की उसकी बेटी चारपाई से गायब मिली। उसने बेटी को तलाशा, लेकिन रात को कुछ पता नहीं चला। अगले दिन वह कुछ ग्रामीणों के साथ मलहसरा में सिद्धमुख नहर की पटरी पर पहुंचा तो देखा कि अनिल ने चुन्नी से हाथ बांधकर उसकी बेटी को नहर में धक्का दे दिया। अनिल उनको आता देखकर बाइक छोड़कर नहर में छलांग लगाकर दूसरी तरफ फरार हो गया। वे नहर में कूदे, लेकिन उसकी बेटी की लाश ही मिली। उसकी डूबने से मौत हो गई। शिकायतकर्ता ने बयान में दिए थे कि अनिल उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगाकर लाया था और उसने शादी से इनकार करने पर उसकी बेटी की नहर में डुबोकर हत्या कर दी। आदमपुर थाना पुलिस ने नामजद के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म और बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का केस दर्ज किया था।
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