हिसार। जिले के एक गांव में भतीजी से दुष्कर्म करने के आरोपी चाचा को एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने शनिवार को दोषी करार दिया। अदालत दोषी को 21 फरवरी को सजा सुनाएगी।
मामले के अनुसार पीड़ित के माता-पिता का देहांत हो चुका था। वह अपने दादा-दादी व चाचा के साथ रहती थी। नाबालिग 5-6 माह की गर्भवती हुई तो आरोपी शमशेर उसे गर्भपात के लिए ले जा रहा था। इस दौरान पुलिस को सूत्रों से इसकी जानकारी मिली तो आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इस संबंध में वर्ष 2017 में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में अदालत ने शनिवार को आरोपी शमशेर को दोषी करार दिया।