हिसार। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) की ओर से मंगलवार को कार्यकारी अभियंता मंडल-1 कार्यालय में आयोजित बिजली अदालत में उपभोक्ताओं की 12 शिकायतों की सुनवाई की गई। कार्यकारी अभियंता रविंद्र की अध्यक्षता वाली समिति ने इनमें से चार शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया जबकि शेष मामलों को मुख्यालय भेजा जाएगा।
कार्यकारी अभियंता रविंद्र ने बताया कि बिजली अदालत में 50 हजार रुपये तक के मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें गलत बिलिंग, वोल्टेज संबंधी समस्याएं, बिजली आपूर्ति में बाधा तथा खराब मीटर बदलने में देरी से जुड़ी शिकायतें शामिल हैं। बिजली चोरी, अनधिकृत उपयोग तथा बिजली अधिनियम की धारा 126, 127, 135 से 140, 142, 143, 146, 152 और धारा 161 से संबंधित मामलों की सुनवाई इस फोरम में नहीं होती। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अपनी शिकायतें डीएचबीवीएन की वेबसाइट पर भी दर्ज करा सकते हैं, जिन पर अगली बिजली अदालत में सुनवाई की जाएगी। ब्यूरो