अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। बरवाला के गांव पनिहारी में जमीन के लालच में मां को गोली मारने वाले बेटे को अदालत ने शुक्रवार को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल की अदालत ने गांव पनिहारी वासी जगबीर उर्फ काला को हत्या प्रयास केस में दोषी माना। कोर्ट ने दोषी जगबीर पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर 9 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी के खिलाफ 21 मई 2016 को बरवाला थाने में अपनी मां सुमित्रा को गोली मारने पर आईपीसी की धारा 307, 450 व 120बी के तहत केस दर्ज हुआ था। जगबीर को 26 नवंबर को इस केस में दोषी करार दिया गया था।
पुलिस को दी शिकायत में गांव पनिहारी वासी महिला सुमित्रा ने बताया कि वह अपने पति होशियार सिंह के साथ गांव में रहती है। उनका बेटा जगबीर उर्फ काला शादीशुदा है और अपनी पत्नी व बच्चों के साथ खेत में बनी ढाणी में रहता है। शिकायत के अनुसार उनका बेटा जगबीर जबरदस्ती उनकी 9 एकड़ जमीन पर कब्जा करके खेती कर रहा है। वे दोनों पति-पत्नी तीन एकड़ जमीन पर खेती करके अपना गुजर-बसर कर रहे हैं। उनका बेटा यह तीन एकड़ जमीन भी अपने नाम पर करने के लिए अकसर उनके साथ मारपीट करता है। शिकायत के अनुसार घटना के दिन महिला सुमित्रा दोपहर को अपने घर पर आराम कर रही थी, तभी उसका बेटा जगबीर पिस्तौल लेकर घर में घुस आया और अपनी मां पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। इस गोलीबारी में सुमित्रा को गर्दन में गोलियां लगीं। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। बरवाला थाना पुलिस ने बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या प्रयास व शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार किया था।