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संशोधित... 14 साल की नाबालिग से दोषी को दस साल कठोर कारावास की सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। 14 साल की नाबालिग से रेप करने के दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की कोर्ट ने केस पर सुनवाई करते हुए हांसी के गांव सिंघवा राघो निवासी 28 वर्षीय राममेहर पर पंद्रह सौ रुपये जुुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा होगी। आरोपी के खिलाफ सदर थाने में 14 सितंबर 2017 को रेप व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। आरोपी को 27 नवंबर को दोषी करार दिया गया था।
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इस बारे में किशोरी ने सदर थाना हांसी में शिकायत देकर बताया कि वह नौवीं कक्षा की छात्रा है। घटना के दिन वह दोपहर को स्कूल से घर की तरफ जा रही थी। उसी दौरान गांव सिंघवा राघो निवासी राममेहर ने उसको दबोच लिया और उसका मुंह दबाकर एक बंद घर में ले गया। वहां पर आरोपी ने उसके साथ रेप किया और फरार हो गया। इसके बाद किशोरी ने घर आकर इस बारे में अपनी मां के घटना के बारे में बताया। हांसी सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। दोषी युवक को सजा के बाद जेल भेज दिया गया।
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