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बजरंग दल के नेता समेत दो की जमानत पर फैसला कल

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
एडीजे आरके जैन की अदालत में मंगलवार को यूपी के आम व्यापारी को थप्पड़ मारने के प्रकरण में दो आरोपियों की जमानत पर दोनों पक्षों के वकीलों में बहस हुई। अदालत ने बहस सुनने के बाद बजरंग दल के जिला संयोजक कपिल वत्स और ऋषि नगर के अनिल वर्मा की जमानत पर फैसले के लिए 27 जुलाई की तारीख तय कर दी। इससे पहले न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद सागीर की अदालत में जमानत याचिका लगाई गई थी। अदालत ने सिटी थाना पुलिस को जवाब दावा पेश करने के लिए नोटिस जारी किया था। पुलिस ने जवाबदावा पेश किया था और कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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यह है मामला
बजरंग दल के कार्यकर्ता अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के विरोध में 11 जुलाई को लाहौरिया चौक पर प्रदर्शन करने गए थे। वे बाद में प्रदर्शन करते हुए पास में एक मस्जिद के सामने पहुंच गए थे। बताया जाता है कि वहां गेट पर आए सहारनपुर के व्यापारी मोहम्मद आसिन को उन्होंने भारत माता की जय बोलने के लिए कहा था। फिर बहस होने पर व्यापारी को थप्पड़ मार दिया था। सिटी थाना पुलिस ने 125 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया था।
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- मस्जिद के बाहर सहारनपुर के व्यापारी को थप्पड़ मारने का मामला
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