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Hisar News: प्रॉपर्टी को स्वयं सत्यापित करने पर ही मिलेगी 100% ब्याज छूट

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हिसार शहर
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हिसार। प्रदेश सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये पर 100 प्रतिशत ब्याज छूट दी जा रही है लेकिन इसका लाभ लेने के लिए संपत्ति मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी का स्वयं सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। नगर निगम क्षेत्र की 1,56,494 संपत्तियों में से अब तक केवल 79,414 का ही स्वयं सत्यापन हुआ है। योजना का लाभ लेने के लिए अब केवल 10 दिन शेष हैं, क्योंकि यह छूट 30 जून तक ही लागू रहेगी।
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प्रदेश सरकार ने वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। हालांकि नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वयं सत्यापन के किसी भी संपत्ति मालिक को ब्याज माफी का लाभ नहीं मिलेगा।

वर्ष 2020-21 में याशी कंपनी द्वारा किए गए प्रॉपर्टी सर्वे पर प्रदेशभर में सवाल उठे थे। कई संपत्तियों का रिकॉर्ड गलत मिलने के बाद सरकार ने स्वयं सत्यापन की व्यवस्था लागू की थी। इसके तहत मालिकों को प्लॉट का आकार, निर्माण क्षेत्र, आवासीय व व्यावसायिक उपयोग की जानकारी स्वयं दर्ज करनी होती है।
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बड़े बकायादारों से संपर्क कर रहा निगम

नगर निगम ने 10 हजार रुपये से अधिक टैक्स बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार की है। निगम कर्मचारी उन्हें फोन कर योजना की जानकारी दे रहे हैं। एचएसवीपी, डीएचबीवीएन, जनस्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न सरकारी विभागों को भी टैक्स जमा कराने के लिए पत्र भेजे गए हैं।

चालू वित्त वर्ष के टैक्स पर भी छूट

वित्त वर्ष 2026-27 का प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा कराने पर 10 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं ऑनलाइन भुगतान करने पर एक प्रतिशत अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान है।

भुगतान के लिए बढ़ाई सुविधाएं

निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए चार कैश काउंटर और बिल की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए दो अलग काउंटर बनाए हैं। टैक्स का भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।

प्रॉपर्टी टैक्स संग्रहण का लक्ष्य 45 करोड़ रुपये है। अब तक 7.25 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। लोगों को छूट की जानकारी देने के लिए होर्डिंग्स, डिस्प्ले बोर्ड और पार्षदों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। ब्याज माफी का लाभ लेने के लिए स्वयं सत्यापन अनिवार्य है।
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- वीरेंद्र सहारण, अतिरिक्त निगम आयुक्त, हिसार
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