निगम क्षेत्र में लोगों को मकान के नक्शे पास कराने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 60 दिन के तय समय में मैप दे दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन करने के 15 दिन के अंदर पूरी जानकारी दे दी जाएगी। भवन मैप के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। नियमों के अनुसार आवेदक को निगम के नागरिक सुविधा केंद्र में अपने मैप के लिए आवेदन जमा कराना होगा। इसमें मौके पर ही कागजात की जांच की जाएगी। किसी तरह के प्रमाण कम होने पर आवेदक से उसी समय पूरा करा लिए जाएंगे।
इसके बाद यह आवेदन बिल्डिंग मैप ब्रांच के अधिकारियों को भेजा जाएगा। अधिकारी इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएंगे। आवेदन में किसी तरह की खामी न होने पर आवेदक को सूचना दी जाएगी। आवेदन के 15 दिन में यह बता दिया जाएगा कि मैप स्वीकृत होगा या नहीं। स्वीकृत होने की दशा में इस पर अगले 45 दिन में पूरी कार्रवाई कर ली जाएगी। आवेदन के 60 दिन के तय समय के अंदर मैप को पास कर लिया जाएगा। आवेदक को समय-समय पर पूरी सूचना दी जाएगी। नियमित कॉलोनियों में ही यह नियम मान्य होंगे।
अनियमित कॉलोनियों में फिलहाल मैप स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। टाउन प्लानिंग के तहत विकसित की गई कॉलोनियों व रिहबेटिलेशन कॉलोनियों में यह आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निगमायुक्त पीसी मीणा ने बताया कि इस बारे में निर्णय किया जा चुका है। कॉलोनियों में मैप तय समय पर पास किए जाएंगे। नागरिकों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इस बारे में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
बिना मैप पास कराए बनाए गए भवन होंगे कंपाउंड
निगम में बिना मैप पास कराए गए निर्माणों को निगम की नीति के हिसाब से पास किया जाएगा। इसमें दस प्रतिशत अधिक निर्माण होने पर उसे कंपाउंड किया जाएगा। तय शुल्क लेकर भवन को वैध कर दिया जाएगा।