स्थानीय निकाय की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगर निगम में सोमवार से नई अधिसूचना के अनुसार टैक्स जमा किया जाएगा।
25 नवंबर तक टैक्स जमा कराने वालों को 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस अधिसूचना के मुताबिक, फ्लैट मालिकों को नौ गुना टैक्स चुकाना होगा। 300 वर्ग गज तक के भवन मालिकों को एक रुपया प्रति गज टैक्स देना होगा।
इस लिहाज से अधिकतम देनदारी 300 रुपये होगी, जबकि फ्लैट मालिकों को टैक्स एक रुपया प्रति वर्गफुट के हिसाब से देना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में प्रदेश सरकार के चार अक्तूबर के फैसले की अधिसूचना बृहस्पतिवार को निगम कार्यालय पहुंच गई।
11 अक्तूबर की इस अधिसूचना के आधार पर निगम अफसरों ने टैक्स लेने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिसूचना के अनुसार, 45 दिन में टैक्स अदा करने वालों को 30 प्रतिशत छूट दी जाएगी। अधिसूचना के हिसाब से 45 दिन का समय 25 नवंबर को पूरा हो जाएगा।
यानी 25 नवंबर तक टैक्स अदा करने वालों को 30 प्रतिशत छूट मिलेगी। नगर निगम में पिछले तीन महीने से टैक्स नहीं लिया जा रहा था। स्थानीय निकाय के निर्देश पर एक जुलाई से वसूली बंद कर दी गई थी। निगम की संयुक्त आयुक्त अंजू चौधरी ने कहा कि अधिसूचना मिल चुकी है। सोमवार से नई अधिसूचना के हिसाब से टैक्स जमा किया जाएगा।
क़मर्शियल भवनों को ज्यादा राहत
नई अधिसूचना में कमर्शियल, इंडस्ट्रीयल, इंस्टीट्यूशनल भवनों को 90 प्रतिशत तक की राहत दी गई है। पिछली पॉलिसी में टैक्स कलेक्टर रेट के हिसाब से तय किया गया था, इस बार प्रति वर्गगज के हिसाब से टैक्स देना होगा।
तीन माह में 110 करोड़ वसूली
प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स से सबसे अधिक राजस्व गुड़गांव नगर निगम को मिलता है। निगम को वर्ष 2012-13 में करीब 162 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स मिला था। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल, मई, जून माह में करीब 110 करोड़ रुपये का राजस्व मिल चुका है।