हरियाणा के भिवानी में महम रोड स्थित बाल भवन पब्लिक स्कूल में कार्यरत रही प्राचार्या के खिलाफ चार साल बाद आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है।
प्राचार्या पर आरोप हैं कि स्कूल में कार्यरत रहीं एक शिक्षिका को उन्होंने प्रताड़ित किया और हाजिरी रजिस्टर से छेड़छाड़ की।
प्राध्यापिका के पति एडवोकेट राजनाराण पंघाल ने बताया कि दिसंबर 2009 में पब्लिक स्कूल बाल भवन की प्राचार्या वर्षा सांगवान ने स्कूल में कार्यरत शिक्षिका से रंजिश के चलते स्कूल के हाजिरी रजिस्टर से छेड़छाड़ की। उन्होंने शिक्षिका के स्कूल में उपस्थित रहने के बावजूद उन्हें अनुपस्थित दिखाया।
शिक्षिका के पति एडवोकेट राजनारायण पंघाल ने मामले की शिकायत तत्कालीन पुलिस अधीक्षक से की थी। मधुबन स्थित अपराध विज्ञान प्रयोगशाला में रजिस्टर की जांच कराई गई जिसमें रजिस्टर से छेड़छाड़ सामने आई।
पुलिस अधीक्षक मितेश जैन ने इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए तत्कालीन प्राचार्या वर्षा सांगवान के खिलाफ आईपीसी की धारा 465, 469, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी प्राचार्या फिलहाल तोशाम स्थित आरोही स्कूल में प्राचार्या के पद पर कार्यरत है।