स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद अब आपका चालान ड्राइवर व कंडक्टर भी काट सकते हैं। विभाग ने यात्रियों की शिकायतों के बाद रोडवेज प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी यात्री बस में धूम्रपान करता दिखे तो तुरंत चालान करें।
विभाग ने इसे लेकर सिविल सर्जन कार्यालय को पत्र लिखा है जिसमें इस पर सख्ती से काम लेने को कहा गया है। चालक व परिचालक को चालान कॉपी भी तुरंत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इसे जल्द अमल में लाया जा सके।
इससे पहले स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ इंस्पेक्टर टीम के साथ बस स्टैंड पर चालान काट रहे थे। बस स्टैंड पर कोई भी बीड़ी सिगरेट पीता मिलता है तो टीम उसका चालान करती है लेकिन बस में चालान नहीं कर पा रही थी।
जिसके चलते विभाग ने चालक व परिचालक को भी चालान करने के निर्देश जारी किया है। अक्सर बस में यात्रा करने वाली सवारियों को धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों से काफी परेशानी होती है।
जिसे लेकर कई बार शिकायतें भी मिल रही थी। हालांकि रोडवेज अधिकारी भी मानते हैं कि चालक व परिचालक के सामने चालान काटने पर विवाद भी खड़ा हो सकता है क्यों कि बस में अक्सर टिकट को लेकर यात्री व परिचालक आपस में भिड़ जाते हैं।
इतना हो सकता है चालान:
सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से 50 रुपये से लेकर 2 सौ तक का चालान काटा जाता है।
चालक व परिचालक भी धूम्रपान के आदी
विभाग ने चालक व परिचालक को धूम्रपान के चालान काटने की इजाजत तो दे दी है लेकिन इन पर शिकंजा कौन कसे। क्योंकि अधिकतर चालक व परिचालक भी बस में धूम्रपान करते हुए देखे जा सकते हैं।
जीएम को कॉपी उपलब्ध करवा दी है
धूम्रपान करने पर चालान करने के लिए रोडवेज महाप्रबंधक को 20 चालान कॉपी उपलब्ध करवा दी है। ड्राइवर व कंडक्टर को बस में कोई भी धूम्रपान करते मिलता है तो वह उसका चालान कर सकते हैं।
ओमप्रकाश
हेल्थ इंस्पेक्टर