फतेहाबाद। सेशन जज दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने साल 2022 में महिला के गले से लॉकेट छीनने के दो दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल एवं उप जिला न्यायवादी अरुण बांसल ने बताया कि 18 फरवरी 2022 को गांव धांगड़ की राममूर्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 17 फरवरी 2022 को करीब 3 बजे वह खेत से लकड़ी लेकर घर आ रही थी। तभी गांव के गुरुद्वारा के पास दो युवक बाइक पर आए। दोनों ने उसे रोककर उसके गले पर चाकू लगाकर पौना तोले सोने का लोकेट तोड़ लिया।
इसके बाद आरोपी माजरा रोड की ओर फरार हो गए। इस छीना-झपटी के दौरान उसके हाथ व गले पर चोट आई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आदमपुर क्षेत्र के गांव भोड़िया बिश्नोईयान के कुलदीप सिंह को 26 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बताया कि उसने गांव सदलपुर के नरेंद्र उर्फ फतिया के साथ मिलकर महिला से सोने का लोकेट छीना था।