फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिखा की अदालत ने नशीली गोलियों और अवैध पिस्तौल सहित पकड़े गए स्थानीय गांव किरढाण निवासी आशीष कुमार को दोषी करार देकर 10 साल की कैद और 1,02,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में शहर फतेहाबाद पुलिस ने 30 मार्च 2022 को गांव किरढाण निवासी आशीष कुमार को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक विभागीय दल गांव भोड़िया खेड़ा के पास बने सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन के नजदीक मौजूद था। इसी दौरान एक कार चालक को रुकने का इशारा किया तो रुकने के बजाय वह वापस मोड़ कर भागने लगा। जब शक के आधार पर कार चालक आशीष को काबू कर उसकी तलाशी ली गई तो कार से 588 पत्ते अल्प्राजोलम टैबलेट्स 0.5 एमजी, 45 पत्ते ट्रामाडोल और अवैध पिस्तौल 315 बोर भी बरामद हुई। पुलिस ने आशीष को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आशीष को दोषी मानकर यह सजा सुनाई।