फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने महिला की हत्या के मामले में दोषी नूरदीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। दोषी महिला पर बदनीयती रखता था। महिला ने उसे घर से भगा दिया था। इसके बाद से ही वह रंजिश रखने लगा और महिला की हैंडपंप की हत्थी से सिर पर वार करके हत्या कर दी थी।इस मामले में टोहाना शहर पुलिस ने नरेश कुमार निवासी दमकोरा रोड की शिकायत पर नूरदीन, निवासी गिलावाली ढाणी टोहाना के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में नरेश कुमार ने बताया था कि वह और उसका भाई सुखदेव मेहनत मजदूरी करते हैं। साथ ही रहते हैं। उसके भाई की मौत हो चुकी है और उसकी भाभी सुमन अपने बच्चों को मजदूरी करके पाल रही है। नरेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी नूरदीन उसकी भाभी के घर बदनीयती से आया था, जिसे मेरी भाभी व हमने धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। इसी वजह से नूरदीन मेरी भाभी सुमन से रंजिश रखता था। मैं और मेरी भाभी सुमन पड़ोसी राजवंती व पालो के साथ मसाला फैक्टरी रतिया दमकोरा रोड जा रहे थे। संदीप की चक्की के पास आरोपी नूरदीन अपनी लोडिंग ऑटो रोककर नीचे उतरा, उसके हाथ में हैंडपंप की हत्थी थी। आरोपी नूरदीन ने हैंडपंप की हत्थी से मेरी भाभी सुमन के सिर पर दो-तीन वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। अदालत ने दोनों तरफ की बहस सुनने के पश्चात आरोपी नूरदीन को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।