फतेहाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव की अदालत ने जवाहर चौक में लगी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की एटीएम मशीन तोड़कर चोरी के प्रयास में तीन दोषियों को दो-दो साल की कैद और 7,500-7,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पीएनबी मुख्य शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक संजय कुमार ने 13 मार्च 2019 को शहर थाना पुलिस ने इस मामले में शिकायत की। उन्होंने बताया था कि 13 मार्च 2019 की रात करीब ढाई बजे जवाहर चौक स्थित पीएनबी बैंक की एटीएम मशीन तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया।
यह घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। इसमें तीन युवक मशीन तोड़कर रुपये निकालने का प्रयास करते नजर आए। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर 14 मार्च 2019 को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके नाम गांव बीघड़ निवासी पवन कुमार, चबलामाेरी निवासी सतपाल उर्फ पालु और उसी गांव के अनिल कुमार बताए गए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नशे के आदी हैं। वह सभी मिलकर हेरोइन का नशा करते हैं। इसके लिए घर से चोरी कर रुपये छुपा लेते थे।
बाद में रुपये की कमी होने पर तीनों ने नशे की पूर्ति के लिए एटीएम मशीन तोड़ने की योजना बनाई। इसी कारण 13 मार्च 2019 की रात इस एटीएम मशीन के शटर का ताला तोड़ दिया लेकिन एटीएम उखाड़ने की कोशिश करने पर किसी के आने की आवाज सुनाई दी तो तीनों मौके से भाग निकले। तब पुलिस ने आईपीसी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। अदालत ने मामले की सुनवाई कर तीनों को दोषी माना और उन्हें सजा सुनाई।