फतेहाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव की अदालत ने सड़क हादसे के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। दोषी ज्ञानचंद निवासी अग्रवाल कॉलोनी फतेहाबाद को दो साल की कैद व 200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस संबंध में शहर थाना पुलिस ने 10 अक्तूबर 2018 को विकास कुमार निवासी शिवनगर की शिकायत पर ज्ञानचंद के खिलाफ केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में विकास ने बताया था कि उसके मौसा 42 वर्षीय धर्मराज हंस कॉलोनी फतेहाबाद में रहते थे और सब्जी बेचने का काम करते थे। 9 अक्तूबर 2018 की शाम को वह गांव भोडिया खेड़ा से सब्जी बेचकर अपनी रेहड़ी को लेकर हैफेड के गोदाम के पास खड़े थे। इतने में भट्टू रोड से एक गाड़ी के चालक ने लापरवाही व तेज गति से चलते हुए उसके मौसा की रेहड़ी में टक्कर मार दी।
इससे धर्मराज को काफी चोटें आई। धर्मराज को एंबुलेंस की सहायता से नागरिक अस्पताल फतेहाबाद पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी ज्ञानचंद के खिलाफ केस दर्ज किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए ज्ञानचंद को दोषी माना और सजा सुनाई।