फतेहाबाद। कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज सुनील जिंदल की अदालत ने तीन साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी विक्रम सिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा आठ में तीन साल की कैद, पॉक्सो एक्ट की धारा 12 में दो साल की कैद, जान से मारने की धमकी देने के दोष में दो साल की कैद तथा 5-5 हजार जुर्माने की सजा व मारपीट मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
फतेहाबाद जिले के एक गांव निवासी पीड़िता कॉलेज छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विक्रम सिंह के खिलाफ चार अक्तूबर 2022 को छेड़छाड़ करने, मारपीट करने, पॉक्सो एक्ट की धारा आठ व 12 व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता छात्रा ने बताया कि वह कॉलेज में पढ़ती है। आरोपी विक्रम कई दिनों से उसका पीछा कर रहा है और रास्ते में आते-जाते उसे अकेली देखकर छेड़छाड़ करता है। तीन अक्तूबर 2022 को वह कॉलेज में आया और उसकी क्लास में जाकर उससे अभद्रता करने लगा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। पीड़िता छात्रा ने बताया कि जब उसने आरोपी को रोकने की कोशिश की तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया। विद्यार्थियों को कक्षा में आता देखकर उसने उसको जान से मार देने की धमकी दी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी विक्रम सिंह को दोषी करार देते हुए उसे अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है।